भारतीय शासन व्यवस्था
1.भारत-संघ संविधान भारतीय-संविधान संघीय-कार्यपालिका
2.भारतीय-संसद पार्लियामेन्ट लोकसभा राज्य-सभा
3.विधान-सभा कैबिनेट मंत्रिमण्डल राज्य-परिषद
4.केंद्रीय-सभा विधान-मण्डल विधान-सभा मंत्रि-परिषद
5.केंद्रीय-मंत्रिमण्डल केंद्रीय-विधान-मण्डल अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
6.अल्प-कालीन-सरकार संरक्षक-सरकार प्रेजिडेंट राष्ट्रपति
7.इण्डियन-यूनियन गवर्नमेन्ट-आफ-इंडिया
प्रधान-मंत्रि उप-प्रधानमंत्री
8.शासनाधिकार भारत-सरकार उपराष्ट्रपति उप-मंत्री
9.मताधिकार बालिग-मताधिकार राज्य-मंत्री
मुख्य-मंत्री
10.आम चुनाव चुनाव-आयुक्त रज्यपाल
गवर्नर
उपाध्यक्ष
6.अल्प-कालीन-सरकार संरक्षक-सरकार प्रेजिडेंट राष्ट्रपति
7.इण्डियन-यूनियन गवर्नमेन्ट-आफ-इंडिया
प्रधान-मंत्रि उप-प्रधानमंत्री
8.शासनाधिकार भारत-सरकार उपराष्ट्रपति उप-मंत्री
9.मताधिकार बालिग-मताधिकार राज्य-मंत्री
मुख्य-मंत्री
10.आम चुनाव चुनाव-आयुक्त रज्यपाल
गवर्नर
अभ्यास
भारतीय संविधान के अनुसार भारत-संघ के प्रमुख शासनाधिकारी एवं/संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसीडेन्ट या राष्ट्रपति/कहते-हैं। इन्ही की देख-रेख में भारतीय-संघ का शासन /कार्य संचालित होता-है।
राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क या बालिग/- मताधिकार के आधार पर भारतीय-संसद के सदस्यों का/चुनाव होता है। बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मंत्रि मंडल या/ मंत्रि परिषद बनानेको आमंत्रित करते-है।
मंत्रि परिषद या कैबिनेट/ के प्रधान को भारतीय प्रधान- मंत्री कहते है जिनके सहयोग/के-लिए उप-प्रधानमंत्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य बहुत से / विभागीय-मंत्री,उप-मंत्री एवं राज्य-मंत्री होते हैं/जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा/अपने-अपने विभाग के जिम्मेदार होते- हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल / के त्याग-पत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा कार्य सम्भालते हैं।/आवश्यकतानुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक-सरकार द्वारा शासन कार्य सम्पादित/ करते - है। प्रान्तों की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार / प्रान्तीय राज्यपाल को दे -रखा-है। राजदूतों की नियुक्ति आदि/का भार आपहि-पर है।
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